एनएसए (NSA) क्या होता है – NSA Full Form

चाहे बैंकिंग एग्जाम हो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम आपको अपने देश के सुरक्षा नियमों और एजेंसी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ये सब के बारे में धेयान नहीं देते हैं लेकिन एनएसए के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरुरी हैं खेर आज आर्टिकल में हम समझेंगे की एनएसए क्या होता है (What is NSA in Hindi), एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है (NSA Full Form) और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका आने से क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है ये सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

दोस्तों एनएसए एक कानून है जो सरकार को मजबूत बनाती है इसे देश के हित के लिए बनाया गया था क्यूंकि इस कानून के तहत सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है वो सारा डिपेंड करता है सरकार के ऊपर की सरकार NSA कानून को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये कानून से फ़ायदा बहुत है लेकिन साथ ही नुक्सान भी है क्यूंकि इस कानून से बेगुनाह लोग भी गिरफ्तार हो जाते हैं अगर सरकार किसी को चाहे तो बिना किसी के परमिशन लिए सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और उसे जेल में सालो भर रख सकती है।

NSA kya hota hai

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को महीनों तक जेल में बंद रखने का अधिकार देता है जिससे प्रशासन को एशा लगता है की ये व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और व्यवस्था के लिए ख़तरा है। जब सरकार कोई देश के लिए काम करता है और कोई व्यक्ति उस काम को होने नहीं देता है या फिर अड़ंगा डालता हो ऐसे लोगों को NSA के तहत गिरफ्तार करती है। तो चलो अब जानते हैं पूरी डिटेल्स में की NSA kya hota hai बस आप ये आर्टिकल पूरा अंत तक पढ़ना।

Full form of NSA- 

दोस्तों इस कानून का अर्थ यह होता है कि जब भी हमारे देश पर या राज्य में किसी भी व्यक्ति के कारण  कानून सुचारू रूप से नहीं चलता तब सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लेती है।

दोस्तों NSA का Full Form (National Security Act) होता है और हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सिंपल शब्दों में रासुका भी कहते हैं।

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एनएसए क्या होता है (What is NSA in Hindi)

23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान यह कानून अस्तित्व में आया था यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन चुका है। इस कानून के तहत सरकार और राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रख सकती है चाहे उसने कोई आरोप किया हो या नहीं।

हर साल विभिन्न राज्यों में विभिन्न मामले आते हैं और बहुत सारे लोग इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होते हैं हाल में हमने देखा है कि हमारे डॉक्टर नर्स और पुलिस सफाई कर्मचारी के ऊपर हमले होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कानून को कुछ लोगों पर लगाया और गिरफ्तार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रासुका क्या होता है इसे कब लगाया जाता है।

आसान भाषा में इसका अर्थ होता है कि केंद्र या राज्य सरकार को जब भी लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाने में दिक्कत पहुंचा रहा है या कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहा है या आवश्यक सेवक पर कोई भी तरह का नुकसान हो जा रहा है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है।

एनएसए कानून के प्रावधान (Provisions of NSA in Hindi)

इस कानून के बहुत सारे प्रावधान है। दोस्तों बात करें इसके प्रोविजंस के बारे में तो –

 1  पहला प्रोविजन है, यह नियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव की आपूर्ति को बाधित करने ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत रखता है। एग्जांपल के तौर पर मध्य प्रदेश में हुए मामलों की गिरफ्तारी है। जो भी व्यक्ति हमारे आवश्यक सेवकों पर जैसे कि डॉक्टर पुलिस सफाई कर्मचारी सरकारी सेवक सरकारी नौकर इन सब पर नुकसान पहुंचाता है तो वह  सीधा जेल जाता है।

 2  दूसरा प्रावधान हमें यह समझाता है कि यह कानून किसी भी संबंधित अधिकारी को यह पावर देता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण 5 दिन तक जेल में रख सकता है और अगर परिस्थितियां गंभीर है तो यह अवधि 10 दिन तक भी बढ़ाई जा सकती है परंतु उस व्यक्ति के राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होती है।

 3  तीसरा प्रावधान यह है कि इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार के दिए गए किसी भी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है पर उस पर लगे मुकदमों के लिए वह किसी भी वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं रखता।

 4  चौथा प्रावधान, यह कानून किसी भी विदेशी को गिरफ्तार करने या उसे देश के बाहर निकालने की शक्ति रखता है अगर वह हमारे किसी भी देश के गतिविधियों को नुकसान पहुंचाता है या आवश्यक सेवा के काम में बाधा बनता है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है।

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एनएसए के तहत गिरफ्तारी (Imprisonment Under NSA)

दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो जाता है तो उसके कारावास की अवधि क्या होती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के यह प्रावधान के अनुसार सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप 12 महीने तक जेल में रख सकता है, अगर सरकार को उसके खिलाफ नए सबूत मिल गए तो इस अवधि को भी बढ़ा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति जिस भी राज्य का हो उसके राज्य के संबंधित अधिकारी जब तक सही सबूत और अनुमति नहीं लेता तब तक वह उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

ज्यादा से ज्यादा वह उस व्यक्ति को सिर्फ 12 दिन तक ही रख सकता है। एग्जांपल यह है कि चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी के संस्थापक है उन्हें भी इस रासुका के तहत गिरफ्तार के 1 साल तक जेल में रखा गया था बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट नहीं तो पुलिस आयुक्त अपने संबंधित क्षेत्र अधिकार के तहत जारी होना चाहिए। इस राशिका की बहुत सारी आलोचनाएं भी है। हर कानून के बहुत अच्छे भाग भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं तो इसे भी समझना उतना ही जरूरी है जैसे हम ने इसके प्रावधान और इसके कारण समझे।

  • अगर कोई व्यक्ति अपने राज्ये में कोई ऐसा काम करता है जिससे राज्ये को नुक्सान हो सकता है तो ऐसे में राज्य सरकार NSA के तहत गिरफ्तारी करवा सकता है।
  • अगर मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई देश के हित के लिए काम करना चाह रहे है और कोई व्यक्ति उस काम को करने के लिए बाधा डाल रहा है है तो सरकार एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकती है।
  • अगर देश के कानून व्यवस्था में कोई बाधा खड़ा करता है तो ऐसे में सरकार उसे गिरफ्तार करवा सकती है।

एनएसए की आलोचना (Criticisms of NSA)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत बहुत सारे मामलों में इस कानून के तहत गिरफ्तारी को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इस कानून के तहत बहुत कम FIR दर्ज होते हैं जिससे हमें इसकी सही डाटा नहीं मिल पाती और कितने लोग हर वर्ष गिरफ्तार होते हैं यह भी पता नहीं चलता।

दोस्तों जैसा आपको पता है कि यह एक तरह का arrest warrant है जिसमें सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण बताएं गिरफ्तार कर सकता है और कुछ समय तक अपना वकील भी रखने नहीं देता इस कानून की तुलना अंग्रेजों के रौलट एक्ट (Rowlat Act) से भी की जाती है और बहुत जानकार ऐसा भी कहते हैं कि एनएसए को extra judicial power के तौर पर सरकार इस्तेमाल करते हैं। बहुत समय यह कानून लोगों के लिए ही खराब बन जाती है।

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Conclusion

दोस्तों अब शायद आपको मालूम चल गया होगा की NSA law कैसा है इसके बारे में सब कुछ मैंने बताया है है की इस कानून के तहत लोगों की क्या हानि हो सकती है या फिर सरकार के लिए ये कानून कोई अच्छा और इसे देश के हित लिए क्यों बनाया गया था मैंने सब कुछ बताने का कोसिस क्या है तो शायद अब आपको सब कुछ से समझ में भी आ गया होगा।

आशा करती हूं कि आप को ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा की एनएसए क्या होता है (NSA in Hindi), एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है (NSA Full Form kya hota hai) अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज की हेल्प मिले अगर आपको इस आर्टिकल में कहीं भी डाउट लगा होगा तो हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें।

धन्यवाद!

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